आरटीआई के अंतर्गत भाग 4 (ख)
(i) संगठन के बारे में – विभाग के बारे में
(ii)उसके अधिकारियों और कर्मचारियों के अधिकार और कर्तव्य - कर्तव्य / निरुपित कार्य
(iii) पर्यवेक्षण और जवाबदेही चैनल सहित निर्णय लेने की प्रक्रिया में अपनाई जाने वाली पद्धति
- विभाग में निर्णय लेने के लिए सरकार द्वारा निर्धारित मानक प्रक्रिया का पालन किया जाता है।
- चैनल प्रस्तुति संगठन चार्ट में दर्शाई गई है।
(iv) अपने कार्यों के निर्वहन के लिए उसके द्वारा निर्धारित मानदण्ड – विभाग भारत सरकार की नीतियों, निर्णयों एवं विनियमों का अनुपालन करता है। महत्वपूर्ण मदों के संबंध में विभाग द्वारा निर्धारित मानदण्ड आरएफडी 2014-15 में दर्शाए गए हैं। आरएफडी 2014-15 में दर्शाए गए हैं।
(v) उसके द्वारा धारित या उसके नियंत्रणाधीन या अपने कार्यों के निर्वहन के लिए उसके कर्मचारियों द्वारा प्रयुक्त नियम, विनियम, अनुदेश, नियमावली और रिकार्डों में भारत सरकार की नीतियों, निर्णयों, नियमों एवं विनियमों का अनुपालन किया जाता है।
(vi) उसके द्वारा धारित या उसके नियंत्रणाधीन दस्तावेजों की श्रेणियों पर एक विवरण
- वाटरशेड विकास परियोजनाओं के लिए समान मार्गदर्शी सिद्धांत 2008 संशोधित संस्करण 2011
- टीडीईटी मार्गदर्शी सिद्धांत
- एनएलआरएमपी मार्गदर्शी सिद्धांत , तकनीकी मैनुअल और एमआईएस 2008-09
- पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन (आरएंडआर) नीति, भूमि अर्जन (संशोधन) विधेयक और आरएंडआर विधेयक
- पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन (आरएंडआर) नीति, भूमि अर्जन (संशोधन) विधेयक और आरएंडआर विधेयक ( A Short NOTE )
(vii) अपनी नीतियां बनाने के संबंध में जनता के सदस्यों के परामर्श या प्रतिनिधित्व से या उसके कार्यान्वयन से मौजूदा किसी व्यवस्था का विवरण – विभागीय कार्यक्रमों को राज्य सरकारों के जरिए कार्यान्वित किया जाता है जिनके साथ समय-समय पर बैठकों/सम्मेलनों आदि में परामर्श किया जाता है।
(viii) बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों पर एक विवरण, जिसमें एक या दो व्यक्तियों को सलाह देने के लिए शामिल किया जाता है और क्या इन बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों की बैठकों में लोग शामिल हो सकते हैं, या ऐसी बैठकों के कार्यवृत्त जनता को उपलब्ध होते हैं; - ग्रामीण विकास मंत्री की अध्यक्षता मे
राज्य कृषि संबंधों और भूमि सुधार के अपूर्ण कार्यों पर समिति।
(ix) राज्य कृषि संबंधों और भूमि सुधार के अपूर्ण कार्यों पर समिति। कौन क्या है।
(x) उसके अधिकारियों और कर्मचारियों प्रत्येक द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक जिसमें उसके विनियमों में उपलब्ध अनुसार मुआवजे की प्रणाली शामिल है; - अधिकारी/कर्मचारी भारत सरकार द्वारा अधिसूचित उनकी पात्रता के अनुसार वेतन और भत्ते प्राप्त करते हैं।
(xi) उसकी प्रत्येक एजेंसी को आबंटित बजट जिसमें सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्यय और किए गए वितरण की रिपोर्टें शामिल हैं।
(xii) राजसहायता कार्यक्रमों के निष्पादन की पद्धति, जिसमें ऐसे कार्यक्रमों के लिए आबंटित राशि और लाभाथियों का ब्यौरा शामिल होता है; राजसहायता जैसा कोई कार्यक्रम नहीं है।
(xiii) रियायत प्राप्तकर्ताओं, उसके द्वारा दिए गए परमिटों या प्राधिकारों का विवरण; शून्य ;
(xiv) इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध या उसके द्वारा धारित सूचना से संबंधित ब्यौरा ;
(xv) सूचना प्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं का विवरण जिसमें पुस्तकालय या वाचनालय, यदि जनता के लिए उपलब्ध हो, के कार्य घंटे भी शामिल हों;
- नागरिक आरटीआई, डीओएलआर की वेबसाइट अर्थात लोक शिकायत निवारण प्रणाली और केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली आदि से सूचना प्राप्त कर सकते हैं और स्वागत कक्ष में रखी शिकायत/सुझाव पेटी में सुझाव दे सकते हैं/शिकायत कर सकते हैं।
- विभाग में जनता के लिए कोई पुस्तकालय सुविधा नहीं है।
(xvi) अन्य कोई सूचना जो निर्धारित हो और तत्पश्चात् प्रत्येक वर्ष इन प्रकाशनों को अद्यतन बनाती हो।
आरटीआई अधिसूचना Download The file (2.49 MB)
(a) सं. F-12012/1/2019- दिनांक 5 मई, 2022 - नामोद्दिष्ट केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी (सी पी आई ओ) तथा अपील प्राधिकारी